रांची। लैंड स्कैम मामले के आरोपी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने चीन जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका वापस ले ली है।
दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस अवधि के लिए पीएमएलए कोर्ट से चीन जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया गया था, वह अवधि बीत चुकी है।
ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इस पर विष्णु अग्रवाल की ओर से याचिका वापस ले ली गई।
हालांकि, हाईकोर्ट ने आवेदक को छूट दी कि अगर वह किसी अन्य तारीख पर व्यावसायिक काम के लिए विदेश जाना चाहता है, तो वह पीएमएलए की विशेष अदालत में पासपोर्ट जारी करने के लिए नया आवेदन दायर कर सकता है।
बिजनेस के सिलसिले में विष्णु अग्रवाल ने 12 अप्रैल को चीन जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
पीएमएलए की यह याचिका कोर्ट में खारिज हो गई। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के तहत उनका पासपोर्ट पीएमएलए कोर्ट में जमा है।
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