रांची, एजेंसियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आपत्तिजनक बयान मामले में झारखंड के चाईबासा के MP-MLA कोर्ट ने आगामी 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में याचिका देकर कोर्ट से सशरीर उपस्थिति से छूट मांगी थी, लेकिन एमपी- एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि भाजपा पर की गयी यह टिप्पणी का मामला 2018 का है। उस टिप्पणी को लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया था।
जिसे रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू हुआ तो उसे वहां ट्रांसफर कर दिया गया।
बताते चलें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।
इसी टिप्पणी पर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने अदालत में मामला दर्ज कराया था।
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