पटना, एजेंसियां। हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आये मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है।
अनंत सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जस्टिस एनके पांडे की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने यह आदेश अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए दिया है।
दरअसल ये पूरा मामला सचिवालय थाने का है, जिसमें निचली अदालत ने कांड संख्या 54 / 2015 की सुनवाई करते हुए अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 26 (2) / 35 के तहत 10 साल सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए) / 35 के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इसी मामले में अनंत सिंह की ओर से नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शाही ने दलीलें पेश कीं। वहीं अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष रखा।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी।
इसे भी पढ़ें