Nari Adalat: महिलाओं की समस्याओं का निपटारा अब नारी अदालत में

1 Min Read

Nari Adalat

रांची। झारखंड कैबिनेट ने केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत संचालित नारी अदालत योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना संबल और सामर्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लागू की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न और विवादों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

कैसे बनेगी नारी अदालत

नारी अदालत या महिला समूह का गठन चुनी गई प्रतिबद्ध महिलाओं से होगा
सदस्यों को कोई नियमित मानदेय नहीं मिलेगा
प्रत्येक बैठक के लिए 3000 रुपए दिए जाएंगे
यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपए का प्रावधान होगा

10 पंचायतों से होगी शुरुआत

पहले चरण में 10 पंचायतों में नारी अदालतों का गठन किया जाएगा। इनमें रांची के रामपुर, पलामू में बसरियाकला, साहिबगंज में बरहेट बाजार, लोहरदगा में भंडरा, रामगढ़ के गोला, गुमला में सिसई लखिया, पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू और पूर्वी सिंहभूम की कसीदा पंचायत शामिल हैं।

Share This Article
Exit mobile version