पिथौरागढ़,एजेंसियां : उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की एक अदालत ने पतंजलि इलायची सोनपापड़ी को बनाए जाने में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किए जाने के मामले में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 59 के तहत तीन लोग को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया कि पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने शनिवार को पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग कस्बे के दुकानदार लीलाधर पाठक को छह माह के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना तथा नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि ‘कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के सहायक प्रबंधक अजय जोशी को छह माह के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक अभिषेक कुमार को छह माह कैद तथा 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, 17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ डिस्ट्रीक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बेरीनाग बाजार की एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल कलेक्ट किए गए थे।
ये रुद्रपुर की एक लैब में क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं पाए जाने के बाद 2021 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।
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