बेंगलुरु, एजेंसियां। बढ़ती गर्मी और घटते भूजल स्तर के चलते बेंगलुरु जल बोर्ड (BWSSB) ने पेयजल के गैर-जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 5 हजार का जुर्माना लगा दिया है। बार-बार गलती दोहराने पर 5 हजार रुपए के साथ प्रतिदिन 500 रुपये लगेंगे।
इन कामों पर भी रोकः
बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत जारी आदेश में गाड़ियों की धुलाई, बागवानी, कंस्ट्रक्शन का काम, मनोरंजन और सजावट में पीने के पानी का उपयोग पर रोक लगा दी गई है।
हेल्पलाइन जारीः
BWSSB ने बेंगलुरु के नागरिकों से जल संरक्षण की अपील की है और किसी भी उल्लंघन की सूचना 1916 हेल्पलाइन पर देने का आग्रह किया है।
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