नई दिल्ली। कैश फॉर क्वेश्चन की आरोपी TMC नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। महुआ को इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी संपदा निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि कैश फॉर क्वेश्चन मामले में महुआ की सांसद सदस्यता 8 दिसंबर को समाप्त कर दी गयी है।
इसके बाद 7 जनवरी तक उनको सरकारी बंग्ला खाली करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन महुआ ने अब तक बंग्ला खाली नहीं किया है। अब नये नोटिस के साथ उन्हें 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।
कोर्ट ने आवास निदेशालय से संपर्क करने को कहा था
बंगला खाली करने के आदेश को TMC सासंद महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने उनको केंद्रीय आवास निदेशालय से संपर्क करने के लिए कहा था। कोर्ट के अनुसार निदेशालय की अनुमित से कोई भी सांसद सरकारी आवास में 6 महीने तक रह सकता है। इसके लिए मामूली शुल्क देना होगा। साथ ही कोर्ट ने TMC नेता को अपनी याचिका वापस लेने की भी सलाह दी थी। हालांकि महुआ मोइत्रा ने निदेशालय से संपर्क नहीं किया है।
क्या है मामला
‘कैश फोर क्वेरी’ मामले में BJP सांसद निशिकांत दुबे ने TMC नेता महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था। कहा था कि मोइत्रा की संसदीय मेल आईडी को दुबई में 47 बार खोला गया। इतनी ही बार ईमेल आईडी यानी संसद पोर्टल से लोकसभा में सवाल भी पूछे गये। निशिकांत ने कहा था कि अगर ये खबर सही है तो देश के सभी सांसदों को महुआ के खिलाफ गोलबंद हो जाना चाहिए। जांच के बाद मामले को सही पाया गया और महुआ की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गयी।
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