शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन द्वारा दाखिल LPA पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई।

लोकपाल से जुड़े मामले में सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की।

शिबू सोरेन ने डबल बेंच में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमे हाईकोर्ट ने लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी

राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी।

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