धनबाद। धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की कथित संलिप्तता के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को बहस करने का निर्णय लिया है। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय का आदेश और राज्य सरकार की चुनौती
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच करे। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई कार्रवाई करने से पहले एक अस्थायी रोक लगा दी है।
सीबीआई और राज्य सरकार के बीच कानूनी जंग
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। फिलहाल, इस आदेश के बाद धनबाद में कोयला चोरी के मामले और पुलिस की संलिप्तता पर होने वाली जांच पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है।
इसे भी पढ़ें
देवघर में शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ होटल में पकड़ी गई,