यौन शोषण के आरोपी पूर्व DDC को नहीं मिली अग्रिम बेल [Former DDC accused of sexual harassment did not get anticipatory bail]

2 Min Read

रांची। रांची सिविल कोर्ट ने रिटायर्ड डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी की अग्रिम बेल की याचिका रिजेक्ट कर दी है। उन पर शादी का झांसा देकर एक महिला का 16 साल तक यौन शोषण करने के आरोपी है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने अरविंद चौधरी के बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

शादी का झांसा देकर महिला के साथ बनाया शारीरिक संबंधः

महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर राज ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला नामकुम की रहने वाली है। विधवा महिला और अरविंद कुमार चौधरी की मुलाकात वर्ष 2008 में नौकरी को लेकर हुई थी।

नौकरी देने का वादा करते हुए पाकुड़ में तैनात अधिकारी अरविंद कुमार ने महिला को मिलने के लिए बुलाया। फिर एक होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया। इस दौरान अरविंद कुमार ने अपने आपको कुंवारा बताया और महिला के संपर्क में रहा।

लोहरदगा ट्रांसफर होने के बाद अरविंद कुमार ने फिर से महिला को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वर्ष 2012 में अरविंद कुमार डीडीसी पद से सेवानिवृत्त हो गये।

इसे भी पढ़ें

शादी का झांसा देकर बनाये शारीरिक संबंध, फिर बनाया वीडियो 

Share This Article
Exit mobile version