जेल गए जमीन घोटाले के आरोपी

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13 दिनों की रिमांड में खोले कई राज

रांची। अवैध तरीके से रांची में आर्मी की जमीन बेचे जाने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इन आरोपियों से ईडी ने 13 दिनों तक पूछताछ की।

इसके लिए इन्हें तीन बार ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। इस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम जानकारी ईडी को दी है। गुरुवार को सभी आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त हो गयी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। आज जिन्हें जेल भेजा गया है, उसमें प्रदीप बागची, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तलहा खान और सद्दाम हुसैन शामिल हैं।

13 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी

आर्मी जमीन घोटाला मामले में 13 अप्रैल को ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा था। छापामारी के दायरे में झारखंड के 18, बिहार के एक और पश्चिम बंगाल के दो ठिकाने शामिल हैं। इसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

क्या है मामला

आर्मी लैंड स्कैम का मुख्य आरोपी प्रदीप बागची है। बागची ने ही सेना की जमीन की खरीद बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया था।

प्रदीप बागची के पूर्वज प्रफुल्ल बागची ने वर्ष 1932 में सेल डीड संख्या 4369 के सहारे खतियानी रैयत प्रमोद दास गुप्ता से यह जमीन खरीदी थी। फर्जी तरीके से तैयार किये गये इस सेल डीड की रजिस्ट्री पश्चिम बंगाल में दिखायी गयी थी।

जबकि 1932 में पश्चिम बंगाल राज्य का गठन ही नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य का गठन देश के विभाजन के बाद हुआ। इडी ने इस फर्जी सेल डीड को कब्जे में ले लिया है।

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