दिल्ली हाई कोर्ट ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से जुड़े मामले में समीर वानखेड़े की याचिका खारिज की

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The Bads of Bollywood

नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनके कथित चित्रण को लेकर दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करने का उसके पास क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, इसलिए वह इस पर विचार नहीं कर सकती।

हाई कोर्ट का निर्देश

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका समीर वानखेड़े को वापस कर दी जाए, ताकि वह इसे उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पेश कर सकें। इसी आधार पर अदालत ने मानहानि के दावे पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। उनका आरोप था कि सीरीज में दिखाया गया एक किरदार उनसे प्रेरित है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सीरीज से कुछ सीन हटाने की भी मांग की थी।

क्या है मामला?

यह मामला सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के पहले एपिसोड से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर एक ऐसा किरदार दिखाया गया है, जो वानखेड़े से मिलता-जुलता बताया गया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली हाई कोर्ट का इस मामले में कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं बनता और याचिका मुंबई में दायर की जानी चाहिए थी।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने यह भी तर्क दिया कि सीरीज पूरी तरह काल्पनिक और व्यंग्यात्मक है, जिसका कथानक बॉलीवुड की एक सक्सेस पार्टी के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें न तो समीर वानखेड़े का नाम लिया गया है और न ही उनका प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है, इसलिए मानहानि का कोई सवाल नहीं उठता।

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