voter list:
पटना, एजेंसियां। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू हो गया है। इसके तहत चुनाव आयोग की तरफ से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों को हटाकर नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना है। यह पुनरीक्षण लगभग 22 वर्षों बाद किया जा रहा है। पिछली बार यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में हुई थी।
voter list: क्या है सत्यापन की प्रक्रियाः
सबसे पहले तो बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 27 जुलाई 2025 तक मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म भरवाएंगे और उनके दस्तावेजों की जांच करेंगे। यह फॉर्म BLO खुद मतदाताओं के घर तक पहुंचाएंगे। मतदाता चाहें तो इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध है।
voter list: ये दस्तावेज देने होंगेः
सत्यापन के लिए मतदाता को अपने जन्म की तारीख और पते से संबंधित वैध दस्तावेज देने होंगे, जो उनकी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करता हो। दस्तावेज देने की शर्तें लोगों के जन्म तिथि के आधार पर अलग-अलग हैं। बता दें कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए केवल स्वयं का एक वैध दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को स्वयं का दस्तावेज देने के साथ-साथ माता या पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग स्वयं का और दोनों माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना आवश्यक होगा। यदि माता-पिता भारतीय नहीं हैं, तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और वीजा की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी।
voter list: मान्य दस्तावेजः
इन दस्तावेजों में से कोई भी एक वैध दस्तावेज दिया जा सकता है, जिसमें कोई भी सरकारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज जैसे- सरकारी संस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार की संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, जमीन या मकान के स्वामित्व का सरकारी दस्तावेज।
voter list: यहां कर सकते हैं आवेदनः
आवेदन करने के लिए मतदाता आवेदक nvsp.in पर जाएं या Voter Helpline App डाउनलोड करें। Form 6 (नया वोटर) या Form 8 (सुधार हेतु) भरें। दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें। सबमिट करने के बाद BLO आपसे संपर्क करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे।
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