नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक न्यायाधिकरण ने जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच अक्टूबर, 2023 को जेकेडीएफपी को उसकी ‘भारत विरोधी’ और ‘पाकिस्तान परस्त’गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था।
इसके बाद, जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं इस पर निर्णय देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।
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