जाली नोटों की तस्करी का मामला
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं।
कोर्ट ने यह कमेंट जाली नोटों की तस्करी के मामले में किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने की।
साल 2020 का ये मामला नकली नोटों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। NIA ने फरवरी 2020 में मुंबई के अंधेरी इलाके से 2 हजार के 1193 नकली नोटों (इंडियन करंसी) के साथ एक युवक को हिरासत में लिया था।
एजेंसी ने दावा था कि इन नकली नोटों को तस्करी के जरिए पाकिस्तान से मुंबई लाया गया था।
बीते 4 साल से युवक NIA की हिरासत में है। 5 फरवरी 2024 को उसने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसी मामले पर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की थी।
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