कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में 31 मई को हुए थे गिरफ्तार
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व जनता दल (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर दी।
कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में 21 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद प्रज्वल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
प्रज्जवल पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपः
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने रेवन्ना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। प्रज्वल पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसका खुलासा 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान लीक हुए वीडियो से हुआ था।
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