रांची। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचांर संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही पूरे राजधानी क्षेत्र में अगले 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है।
इस अवधि में बिना अनुमति मजमा लगाना या पांच या इससे ज्यादा लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है। जुलूस, हड़ताल औक प्रदर्शन आदि पर भी रोक रहेगी।
इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जा सकता है, पर इसके लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन पर भी रोक है।
इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। इसे लेकर रांची के एसडीओ ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक धारा-144 लगा दी है।
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