Fish farming:
पटना, एजेंसियां। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) समुदाय के किसानों को तहफा दिया है। सरकार ने मछली पालन बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना का फायदा खासकर दक्षिणी बिहार के आठ पठारी जिलों — बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर और रोहतास के किसानों को मिलेगा।
Fish farming:तालाब बनाने पर मिलेगी भारी सब्सिडीः
इस योजना के तहत 0.4 से 1 एकड़ तक के तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। एक एकड़ तालाब बनाने की कुल लागत लगभग 16.70 लाख रुपये है, जिसमें से सरकार 13.36 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। यह राशि तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप, उन्नत मत्स्य बीज और शेड निर्माण जैसे खर्चों में दी जाएगी।

Fish farming:ऐसे करें आवेदनः
इच्छुक किसान 31 अगस्त 2025 तक बिहार मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए या कम से कम 9 साल के लिए लीज पर ली गई जमीन। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या लीज का एकरारनामा और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करना होंगे।
Fish farming:लाभ और चयन प्रक्रियाः
इस योजना से SC/ST किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, पठारी क्षेत्रों की बंजर जमीन का बेहतर उपयोग भी होगा। लाभार्थियों का चयन एक समिति के द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
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