Monday, July 7, 2025

बुलडोजर एक्शन पर SC बोला- तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का री-कंस्ट्रक्शन होगा और मुआवजा दिया जाएगा [SC said on bulldozer action – If there is demolition, the victim’s property will be re-constructed and compensation will be given]

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।

जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो प्रॉपर्टी का री-कंस्ट्रक्शन होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा।

हालांकि, बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होंगे।

SC- हमारी गाइडलाइन सभी के लिए होगी:

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा।

उन्होंने कहा, ‘बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है।’ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे, वो सभी के लिए होगी।’

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बुलडोजर एक्शन पर SC ने कहा- देश धर्मनिरपेक्ष, आदेश सबके लिए [SC said on bulldozer action – Country is secular, order is for everyone]

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