पटना, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
ऑडिट करने के लिए भी राज्य सरकार को कहा गया है। इसमें बन रहे पुलों को भी रखा जाएगा। जनहित याचिका 4 जुलाई को दायर की गई थी।
इसमें में राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में बने सरकारी पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है।
17 दिनों में 11 पुल गिरे
बिहार में बरसात शुरू होते हीं 17 दिनों में छोटे-बड़े 11 पुल गिरे थे। याचिका में पिछले दो साल में 12 पुल गिरने का हवाला दिया था।
याचिका में कहा गया है कि पिछले दो सालों में दो बड़े पुलों और छोटे-मझौले कई पुलों के बनने के दौरान या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई हैं।
बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य
याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6 फीसदी जमीन बाढ़ की चपेट में आता है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के छोटे-बड़े सभी पुलों के गिरने की घटना की जांच कराने की मांग की गई है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की कोई तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन, माना जा रहा है कि जल्द ही जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।
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