नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ”हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”
गौरतलब है कि संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि मामले में एक निचली अदालत के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के ट्रायल में दखल देने से इनकार कर दिया है। संजय सिंह के खिलाफ खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है।
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