प्रचार में शरद पवार के फोटो-वीडियो इस्तेमाल न करें
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के चुनाव चिह्न घड़ी के विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने NCP अजित पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने केस पर सुनवाई की। NCP शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्ट,पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि NCP अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की हैं।
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