2 किमी तक रात में आवाजाही पर बैन
श्रीनगर, एजेंसियां। जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर के दायरे में रात में लोगों की आवाजाही पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांबा जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस क्षेत्र में नहीं घूमेगा।
60 दिनों तक लागू रहेगा आदेशः
आदेश में कहा गया है कि बेहद जरूरी होने पर लोगों को BSF या पुलिस के सामने वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश तत्काल प्रभावी है और अगले 60 दिन तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए या रद्द न किया जाए।
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