नई दिल्ली, एजेंसियां। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। I.N.D.I.A. में शामिल सपा, TMC और AAP के 70 सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं।
अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था।
उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा।
प्रस्ताव लोकसभा में पारित कराना होगा:
लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा। लोकसभा में NDA के 293 और I.N.D.I.A के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधे तो भी प्रस्ताव का पास होना मुश्किल होगा।
क्या कार्यवाही के दौरान सभापति चेयर पर होंगे:
जब प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी, तब सामान्य न्याय सिद्धांत के मुताबिक सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे।
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