नई दिल्ली, एजेंसियां: केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि न तो बड़े पैमाने पर कदाचार का कोई संकेत मिला है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभान्वित किया गया है, जिससे NEET-UG 2024 में असामान्य अंक आए हैं।
केंद्र ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किया और विशेषज्ञों के निष्कर्षों के अनुसार अंक वितरण में घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण किया गया जो बड़े पैमाने पर कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा में दिखता है जिससे किसी अनियमितता का संकेत नहीं मिलता।
नीट-यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इतिहास में अभूतपूर्व है।
इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल हैं, जहां परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ।
यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस अंक के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक प्राप्त करने में मदद मिली।
उच्चतम न्यायालय में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र ने कहा कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसिलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रहे चार चरणों में की जाएगी।
इस बीच, प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भी शीर्ष अदालत में एक अलग अतिरिक्त हलफनामा दायर किया और कहा कि उसने राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट-यूजी 2024 में अंकों के वितरण का विश्लेषण किया है।
एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा कि यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा।
उसने हलफनामे में प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने-ले जाने और वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की भी जानकारियां दी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी कई याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रही है।
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