High Court: डीजीएमई में बिना आवेदन नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमई) में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद उठ गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें पूछा गया है कि किस नियमावली के तहत 30 मई को संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक के पदों पर नियुक्तियां की गईं, जबकि इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया गया था।

यह नियमों के खिलाफ है: डॉ. रितेश कुमार राय

डॉ. गुलजारी लाल और डॉ. सचिन कुमार को संयुक्त निदेशक पद पर नियुक्त किया गया, जबकि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था। डॉ. रितेश कुमार राय ने कोर्ट में याचिका दायर कर इसे नियमों के खिलाफ बताया है, साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने स्वयं संयुक्त निदेशक पद के लिए आवेदन किया था, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली।

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