Online DL renewal 2026
नई दिल्ली, एजेंसियां। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रिन्यू कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपका DL साल 2026 में एक्सपायर होने वाला है, तो आप इसे समय रहते ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं और RTO के लंबे चक्करों से बच सकते हैं। प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 साल या आपकी उम्र 40–50 साल तक वैध रहता है, जबकि कमर्शियल लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। एक्सपायरी से एक साल पहले ही रिन्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद लेट फीस लागू होती है और अगर पांच साल से ज्यादा समय तक DL एक्सपायर रहा तो नया लाइसेंस बनवाना या दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का आसान तरीका
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं और अपने राज्य का चयन करें। Driving Licence सेक्शन में जाकर Renewal विकल्प चुनें, DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। ऑनलाइन फीस UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से जमा करें। यदि बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी हो, तो आपको नजदीकी RTO में अपॉइंटमेंट लेना होगा और तय तारीख पर ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना होगा। रिन्यू किया गया स्मार्ट DL कार्ड 15 से 30 दिनों में आपके पते पर पोस्ट से भेज दिया जाएगा।
ऑफलाइन विकल्प मौजूद
ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद है। इसके लिए नजदीकी RTO जाकर फॉर्म 9 और जरूरी मेडिकल फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करने होते हैं। फीस जमा करने के बाद लाइसेंस कुछ दिनों में पोस्ट से भेज दिया जाएगा। समय पर आवेदन करना जरूरी है ताकि लेट फीस से बचा जा सके। डिजिटल DL रखने के लिए DigiLocker या mParivahan ऐप का इस्तेमाल करें, जिसे ट्रैफिक पुलिस मान्य करती है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है।
