Delhi NCR Pollution:
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के सुझाव को ठुकरा दिया, क्योंकि इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरणीय चिंता और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और अदालत विशेषज्ञों का स्थान नहीं ले सकती।
कोर्ट का निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ बैठक कर दीर्घकालिक समाधान पर सुझाव देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 19 नवंबर, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे उपकरणों की क्षमता पर हलफनामा पेश किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के प्रदूषण प्रबंधन की मूल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और व्यापक प्रतिबंध सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गंभीर परिणाम ला सकते हैं।

