रांची। झारखंड के रांची जिले में अवैध तरीके से बालू उठाव और परिवहन पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त (रांची) मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स द्वारा देर रात श्याम नगर और झाबरी पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की जांच की गई। इस दौरान एक डंपर JH01-DN0894, जो बालू लेकर सिल्ली से सोनाहातु जा रहा था, को रुकने के लिए इशारा किया गया। लेकिन, वाहन चालक ने जान-बूझकर वाहन नहीं रोका और सोनाहातु की ओर भाग निकला।
अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई
घटना के बाद उपरोक्त वाहन में अवैध रूप से लदे बालू को लेकर कार्रवाई की गई। वाहन चालक पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया, जो भारतीय कानूनों के तहत गंभीर अपराध है। बालू एक लघु खनिज है और बिना परिवहन चालान के इसका परिवहन झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली-2004 और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के तहत दंडनीय अपराध है। इस मामले में सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इसमें डंपर के मालिक, चालक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही सिल्ली, सोनाहातु और बुंडू क्षेत्र में औचक छापेमारी भी की गई।
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