रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की थी ताकि वह विधानसभा चुनाव लड़ सकें।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है।
यह है मामलाः
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है।
प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है।
बता दें कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया गया था।
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