निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टैंडर्ड रेट तय करने का आदेश

नई दिल्ली। देश में अब जल्द ही निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगेगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कड़ा आदेश जारी किया है।

कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट-खसोट वाली व्यवस्था से आम से खास सभी लोग परेशान हैं।

राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने ना तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक की और ना ही प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी को रोकने में दिलचस्पी दिखायी।

यहां तक की केंद्र और राज्य सरकारें अब तक क्लिनिकल स्थापना के नियमों को भी लागू करने में विफल रही है।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक माह के अंदर स्टैंडर्ड रेट तय करने का आदेश दिया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी रेट लागू करने पर विचार करेगा।

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