मुंबई, एजेंसियां : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
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