Bihar Reservation Policy Rejected: बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द

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बिहार सरकार ने SC-ST और OBC-EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था

पटना, एजेंसियां। पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 65 फीसदी आरक्षण (Reservation) देने का फैसला लिया था।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया फैसला


याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार (Bihar Government) का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।

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