Rahul Gandhi:
रांची। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2018 में भाजपा नेता और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि केस में आज कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी को सशर्त जमानत दे दी गई।
अदालत ने क्या कहा ?
अदालत ने उन्हें ट्रायल में सहयोग की शर्त पर जमानत दी है। यह मामला तब दर्ज हुआ था जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में अमित शाह पर टिप्पणी की थी। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने इसे लेकर चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी की कोर्ट में पहले पेशी न होने पर 24 मई को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। बाद में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से राहत की मांग की, जहां से उन्हें 6 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला था।
सुनवाई के बाद
कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को न्याय प्रक्रिया में जनता के विश्वास की जीत बताया है। मामला अब ट्रायल चरण में जाएगा, जिसमें राहुल गांधी को नियमित रूप से पेश होकर सहयोग करना होगा।
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