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पलामू। पलामू के मेदिनीनगर में एक दूध विक्रेता द्वारा 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश चार की अदालत ने दोषी विजय तिवारी को 25 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
2023 की है घटनाः
घटना 6 मई 2023 की है। विजय तिवारी रांची रोड, समदाआहर का रहने वाला है। वह पीड़िता के घर में दूध देने जाता था। शाम को जब बच्ची के पिता सामान लेने दुकान गए थे, तब आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर पास के एक निर्माणाधीन मकान में ले गया।
निर्माणाधीन घर में घटना को दिया था अंजामः
बच्ची के माता-पिता ने जब उसे घर में नहीं पाया तो खोजबीन शुरू की। खेल रहे बच्चों ने बताया कि विजय मामा बच्ची को ले गए हैं। माता-पिता जब बताए गए मकान में पहुंचे और आवाज दी, तो विजय ने बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची रोते हुए बाहर आई और अपने साथ हुई घटना बताई।
पुलिस ने तुरंत ही किया गिरफ्तारः
आरोपी मौके से मोटरसाइकिल से भाग निकला। परिवार ने शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 45 वर्षीय आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दो साल की कार्यवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
Milkman convicted of rape, sentenced to 25 years in prison
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