दुमका। उपराजधानी दुमका के जरूवाडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीय नाबालिग अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार देने के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बीते 19 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया था।
बता दें कि जरुवाडीह में बीते 23 अगस्त 2022 को एकतरफा प्यार में शाहरुख नामक युवक ने खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर नाबालिग छात्रा अंकिता के शरीर में आग लगा दी थी।
घटना में छात्रा करीब 95 प्रतिशत तक जल गई थी। बाद में गंभीर हालत में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
हालांकि अंकिता ने मरने से पूर्व दोषियों के खिलाफ बयान दर्ज करा दिया था। अंकिता की मौत के बाद बजरंग दल, विहिप और भाजपा महिला मोर्चा ने दुमका बंद कराया था।
आक्रोशित लोगों ने पूरे दिन दुमका में विरोध-प्रदर्शन किया था। लोगों की मांग थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपी को फांसी की सजा दी जाए।
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