Gopal Krishna murder case: रांची: अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में दो आरोपी दोषी, 18 नवंबर को सजा

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Gopal Krishna murder case:

रांची। रांची सिविल कोर्ट ने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो आरोपियों, रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को हत्या का दोषी करार दिया। सजा की घोषणा 18 नवंबर 2025 को की जाएगी। इस मामले की प्रारंभिक जांच कोतवाली के डीएसपी प्रकाश सोए ने की थी।

क्या है मामला?

घटना 2 अगस्त 2024 की है, जब दिनदहाड़े अधिवक्ता गोपाल कृष्ण पर उनके घर के निकट हमला किया गया। गोपाल कृष्ण सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम में अपने घर से बाहर निकले ही थे कि उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात ने इलाके में डर और दहशत फैला दी। तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। टीम ने कुछ ही घंटों में आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी रोशन मुंडा, संदीप कालिंदी और उनके सहयोगी संदीप मुंडा शामिल थे। तलाशी के दौरान पुलिस को एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी मिले।

अदालत ने जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार

पुलिस ने रोशन और संदीप मुंडा को अनगड़ा के महेशपुर बागानटोली से गिरफ्तार किया, जबकि संदीप कालिंदी को सिल्ली से हिरासत में लिया गया। अदालत ने जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को दोषी ठहराया।अब सभी की नजरें 18 नवंबर पर टिकी हैं, जब अदालत सजा का ऐलान करेगी। इस फैसले से न केवल हत्याकांड में न्याय की उम्मीद जगी है, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दिशा में भी संदेश गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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