Vacate shop in Giridih: गिरिडीह में दुकान खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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Vacate shop in Giridih:

गिरिडीह। गिरिडीह नगर निगम द्वारा पुराने निगम परिसर स्थित 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने के आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में स्थगन आदेश (स्टे) जारी कर दिया। अदालत ने अगले आदेश तक, यानी 24 सितम्बर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
इससे दुकानदारों की बड़ी राहत मिली है।

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