DGP के हाजिर नहीं होने से हाईकोर्ट नाराज, अब DG होमगार्ड तलब [High court is angry with DGP for not appearing, now DG Home Guard has been summoned]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की पीठ में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का बकाया एरियर नहीं देने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान डीजीपी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में नहीं लिया जाए। अदालत ने मामले में अब डीजी होमगार्ड को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुईं।

पूर्व में कोर्ट ने दिया था ये निर्देशः

पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड जवानों को बढ़े वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के समान होमगार्ड जवानों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देते हुए दो माह में एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। इस संबंध में प्रार्थी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दाखिल की है।

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