Bhairav Singh:
रांची। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची के चर्चित चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश दिया कि भैरव सिंह को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर बेल दी जाए।
क्या है मामला ?
यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए एक विवाद से जुड़ा है, जिसमें भैरव सिंह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले, रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
भैरव सिंह अदालत को बताया:
सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि भैरव सिंह पर लगे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और वे शुरू से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो गिरफ्तारी को न्यायसंगत ठहराए।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि अभियुक्त जांच में सहयोग कर रहा है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसे सशर्त जमानत दी जाती है।
इस आदेश के बाद भैरव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है। हाईकोर्ट के फैसले को हिंदूवादी संगठनों ने न्याय की जीत बताया है। अब देखना होगा कि आगे की जांच में पुलिस क्या रुख अपनाती है।
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