रांची। रांची के पूर्व डीसी आइएएस अधिकारी छविरंजन की होली अब जेल में ही बीतेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बरियातू रोड के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस की गई। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अप्रैल निर्धारित की है।
इस मामले में छवि रंजन को ईडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
छवि रंजन सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में भी जेल में भी आरोपी हैं।
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