Salman Personality Rights
मुंबई, एजेंसियां। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को तीन दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सलमान खान के नाम, फोटो, आवाज़, और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी सामग्री का अवैध उपयोग तुरंत हटाया जाए।
सेलेब्स के पर्सनैलिटी राइट्स पर बढ़ती चिंता
सलमान से पहले कई बड़े सितारे जैसे आशा भोसले, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार भी इसी मुद्दे पर कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सेलेब्रिटीज़ का कहना है कि डिजिटल युग में उनके व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) सबसे अधिक खतरे में हैं, क्योंकि बिना अनुमति उनके नाम और छवि का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।
कैसे हो रहा है पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन?
स्टार्स ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी मात्रा में—
• डीपफेक वीडियो और फोटो
• नकली विज्ञापन
• फर्जी ब्रांड एंडोर्समेंट
• ई-कॉमर्स साइट्स पर नकली प्रोडक्ट्स
फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स
जैसी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, जिन्हें रोकना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने माना कि एआई आधारित डीपफेक और फर्जी सामग्री कलाकारों की पब्लिक इमेज और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाती है।
हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश
कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि सलमान खान की शिकायत पर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करें।किसी भी उल्लंघनकारी सामग्री को तुरंत हटाएं।ऐसे खातों को चिन्हित करें और दोबारा गलती होने पर उन्हें ब्लॉक करें।इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि पर्सनैलिटी-पब्लिसिटी राइट्स से जुड़े नियमों को और स्पष्ट और कड़ा बनाया जाए।

