PAN Card Fraud:
लखनऊ/रामपुर,एजेंसियां। रामपुर की अदालत ने मंगलवार को सपा नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामलों में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद अदालत ने दोनों को कस्टडी में ले लिया। इस दौरान अदालत में वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे।
इस मामले में आजम खां के खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं। इसमें सात मामलों में उन्हें सजा और पांच में बरी किया जा चुका है। दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा आजम खां और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी की गई थी और बाहर बड़ी संख्या में भाजपा और सपा कार्यकर्ता जमा रहे, जिससे तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने पैन कार्ड में जन्म तिथि बदलकर चुनाव नामांकन में अपनी अयोग्यता छुपाई। आरोप था कि उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर दूसरा पैन कार्ड बनवाया और इसे आयकर रिटर्न और चुनावी फाइलिंग में इस्तेमाल किया। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने इसके आधार पर दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है और आने वाले दिनों में सपा और भाजपा दोनों इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर सकती हैं।



