Tuesday, July 8, 2025

CM हेमंत के खिलाफ कंप्लेन केस : ED ने कहा, नहीं मिलनी चाहिए व्यक्तिगत पेशी से छूट [Complaint case against CM Hemant: ED said, exemption from personal appearance should not be given]

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ED द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका पर ED ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

ED ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उपस्थित हुए बिना केस संचालन करने की अनुमति दी जाये।

ED के जवाब पर हेमंत सोरेन की ओर से 3 अगस्त को बहस होनी है। इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है।

दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अलग-अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था। लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे।

आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अब तक की सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ED के समन का उल्लंघन किया है। इस मामले में हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का भी रुख कर चुके हैं।

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