नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) समेत कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स में एक अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू हो रहे हैं।
इनमें खासतौर पर PPF से जुड़े तीन बड़े बदलाव शामिल हैं, जो नाबालिगों के नाम पर खोले गए खातों, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट्स और एनआरआई खाताधारकों पर लागू होंगे।
- नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट
नए नियमों के अनुसार, नाबालिग के नाम पर खोले गए PPF खाते पर ब्याज तब तक मिलता रहेगा जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता। खाता की मैच्योरिटी नाबालिग के वयस्क होने की तारीख से गिनी जाएगी।
2. एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स पर नियम
अगर किसी निवेशक के पास एक से ज्यादा PPF अकाउंट हैं, तो केवल प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि वार्षिक जमा सीमा से अधिक न हो। अन्य खातों को प्राथमिक खाते के साथ कंसोलिडेट किया जाएगा, लेकिन उन पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. NRI के लिए PPF अकाउंट्स
NRI खाताधारकों के लिए, 30 सितंबर, 2024 तक मौजूदा नियम लागू रहेंगे, लेकिन इसके बाद पीपीएफ खाते पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी।
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