इतने साल की हो सकती है जेल
कोलकाता। अब किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहने पर 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
प बंगाल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी-किसी मामले में दोनों ही सजा हो सकती है।
यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी ने नशे की हालत में ऐसा किया है, तो भी यही सजा मिलेगी।
अगर किसी ने सामान्य हालत में ये अपराध किया है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसे यौन उत्पीड़न माना जायेगा।
इस केस में मुजरिम को 5 साल की सजा और जुर्माना, दोनों ही भुगतना पड़ सकता है।
जानकारी के मुताबिक जनक राम नाम के आरोपी ने एक महिला पुलिसकर्मी को नशे की हालत में डार्लिंग कहा था। घटना के समय जनक राम अपना वाहन चला रहे थे और महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोका था।
इस पर जनक राम ने महिला पुलिसकर्मी को कहा, ‘क्या डार्लिंग चालान काटने आयी हो क्या” इसके बाद महिला ने जनक राम पर केस कर दिया।
इसी मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जज जय सेनगुप्ता ने कहा कि किसी अनजान महिला को डार्लिंग शब्द कहना महिला के अपमान और आत्मसम्मान से जुड़ा दोष है।
कहा कि अनजान महिला को डार्लिंग कहकर पुकारने पर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला बनता है।
कहा कि ऐसा करते हुए आरोपी ने अगर शराब पी रखी है, तो भी ये मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। ऐसे में मुजरिम को पांच साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
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