Bengaluru stampede case:
बेंगलुरु, एजेंसियां। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की जीत का जश्न मना रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम को लेकर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। अब इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने RCB को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।
Bengaluru stampede case:ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश में कहा
ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा कि RCB ने बिना किसी अनुमति के अचानक सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिससे हजारों लोग स्टेडियम के बाहर जुट गए। इससे पुलिस को सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने का समय ही नहीं मिला। CAT ने कहा, “पुलिस कोई भगवान या जादूगर नहीं होती, जिसके पास अलादीन का चिराग हो। इतने बड़े आयोजन के लिए 12 घंटे का नोटिस बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था।”
Bengaluru stampede case:सुरक्षा एजेंसियों को दोष नहीं
CAT ने पुलिस का बचाव करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि हादसे के लिए सुरक्षा एजेंसियों को दोष नहीं दिया जा सकता। वहीं, आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन को भी ट्रिब्यूनल ने गलत ठहराया और आदेश दिया कि उनकी सेवा में यह अवधि जोड़ी जाए। विकास कुमार उस समय वेस्ट ज़ोन के आईजी और स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी थे।
Bengaluru stampede case:इस फैसले से RCB को बड़ा झटका मिला
यह फैसला RCB के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब आयोजनों के लिए अधिक जिम्मेदारी टीम प्रबंधन पर भी डाली जा सकती है। वहीं, यह आदेश भविष्य में अचानक भीड़भाड़ वाले आयोजनों को लेकर सतर्कता की मिसाल बन सकता है।
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