Sri Krishna Janmabhoomi case:
प्रयागराज, एजेंसियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अहम फैसला सुनाते हुए ‘शाही ईदगाह मस्जिद’ शब्द बदलने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत में लंबित मुकदमों में ‘शाही ईदगाह मस्जिद’ के बजाय ‘विवादित संरचना’ शब्द का उपयोग किया जाए, लेकिन न्यायालय ने इसे आवश्यक नहीं माना।
Sri Krishna Janmabhoomi case:न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्तर पर इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और विवादित स्थल को ‘शाही ईदगाह मस्जिद’ ही कहा जाएगा। यह याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर की थी, जो परिसर से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग करते हैं। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी है, जहां करीब 18 मुकदमे जुड़े हुए हैं। ये मुकदमे पहले मथुरा की अलग-अलग अदालतों में थे, जिन्हें मई 2023 में हाईकोर्ट ने एक साथ जोड़ा था।
Sri Krishna Janmabhoomi case:मस्जिद प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश
मस्जिद प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस स्थानांतरण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां कुछ मामलों पर अंतरिम रोक भी लगाई गई। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इसके अमल पर स्थगनादेश दे दिया। हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि मुकदमे की अंतिम सुनवाई तक विवादित स्थल को ‘शाही ईदगाह मस्जिद’ के रूप में ही संबोधित किया जाएगा।
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