Jagan Mohan Reddy:
अमरावती, एजेंसियां। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को काफिले में हुई एक मौत के मामले में राज्य हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सावधानी के बावजूद हादसे कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि कुंभ मेले में होते हैं। यह मामला 18 जून को गुन्टूर जिले के पलनाडु इलाके में हुई घटना से जुड़ा है, जहां जगन रेड्डी की रैली के दौरान एक समर्थक, 53 वर्षीय सी. सिंगय्या की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में यह पता चला कि हादसा जगन रेड्डी की गाड़ी से हुआ था, जिसके बाद उनकी गाड़ी को जब्त किया गया और जगन रेड्डी समेत अन्य पार्टी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
Jagan Mohan Reddy: इस मामले में लगाया आरोप
जगन रेड्डी ने इस मामले में आरोप लगाया था कि यह उन्हें बदनाम करने और ध्यान भटकाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह मामला उनकी ज़ेड+ सुरक्षा में हुई चूक को छुपाने के लिए बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मृतक सिंगय्या के परिवार ने भी कोई शिकायत नहीं की और पार्टी ने मुआवजा भी दिया। इस पर कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए आगे की सुनवाई के लिए मामले को जारी रखने का आदेश दिया।
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