कोलकाता, एजेंसियां। रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा से संबंधित एक आदेश जारी किया है। जिसमें रेल स्टेशन और पटरी के किनारे रील बनाते पकड़े जाने पर जेल होगी और रेलवे एक्ट के तहत की कार्रवाई की जायेगी।
रेलवे बोर्ड ने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले यात्रियों के लिए यह फैसला लिया है। इसे देखते हुए पूर्व रेलवे के के सीपीआरओ कौशिक मित्र ने बताया कि स्टेशन के भीतर के परिसर में कोई व्यक्ति अगर रील बनाता है तो वह अपराध है।
ऐसी कोई भी शूटिंग हो या रील हो, कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए रेलवे से अनुमति लेनी होगी।
शूटिंग या रील बनाना हो तो रेलवे से लेनी होगी अनुमतिः
बगैर अनुमति के ऐसा करने पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रेलवे एक्ट की धारा लगाकर उन्हें जेल भी भेजा जायेगा। निर्देश दिया गया है कि स्टेशन परिसर के भीतर या चलती ट्रेन या रेलवे लाइन के किनारे या रेलवे ट्रैक पर कोई भी यात्री अगर रील बनाते पकड़े गये तो रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
साथ ही सीसीटीवी कैमरा के भी माध्यम से भी इसपर नजर रखी जायेगी। कोई महिला अगर रील बनाते पकड़ी गयी तो उस पर महिला पुलिस कार्रवाई करेगी।
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